(बड़ी खबर) उत्तराखंड: रजिस्ट्री के लिए नहीं जाना पड़ेगा अब तहसील, घर से होगा सब कुछ—सरकार ने दी मंजूरी

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देहरादून। उत्तराखंड में अब अपनी भूमि और भवन की रजिस्ट्री के लिए तहसील या पंजीकरण कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने एक बड़ी सुविधा की शुरुआत करते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब घर बैठे ही खरीद-बिक्री की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

राज्य मंत्रिमंडल ने स्टांप और निबंधन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना ‘उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025’ को हरी झंडी दे दी है। इस नई व्यवस्था में सभी पक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आमने-सामने होंगे और आधार प्रमाणीकरण के जरिये वीडियो केवाईसी से उनकी पहचान सत्यापित की जाएगी।

प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटल दस्तावेज तैयार होगा, जिसे ई-मेल के माध्यम से दोनों पक्षों को भेजा जाएगा। इससे दस्तावेज न केवल सुरक्षित रहेंगे, बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता भी आएगी।

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स्थानीय अधिवक्ताओं और वेंडरों के हितों को भी रखा गया सुरक्षित
इस नई नियमावली में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्थानीय डीड राइटर, स्टांप विक्रेता, अधिवक्ता और पिटीशन राइटर की भूमिका बनी रहे। वित्त और स्टांप विभाग के अनुसार, उत्तराखंड बार काउंसिल से जुड़े अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि अन्य को विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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सरकार का मानना है कि यह नई व्यवस्था एक ओर जहां आम जनता को सुविधा देगी, वहीं पारंपरिक प्रक्रिया में शामिल लोगों को भी आर्थिक नुकसान नहीं होने देगी।

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