नैनीताल में 6 अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई, छह महीने के लिए जिला बदर; गुंडा एक्ट के तहत डीएम कोर्ट का आदेश

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नैनीताल, 21 अगस्त। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की न्यायालय ने गुंडा नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई करते हुए छह अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए हैं।

जिला प्रशासन के अनुसार, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए इन लोगों के खिलाफ विभिन्न मामलों को देखते हुए गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इनमें बनभूलपुरा क्षेत्र के आसिफ, इरफान उर्फ शक्ति, अरशद अली और शाहनवाज शामिल हैं। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, चोरी और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज बताए गए हैं।

इसके अलावा काठगोदाम क्षेत्र के राहुल बिष्ट उर्फ राहुल थापा के खिलाफ आर्म्स एक्ट, चोरी और जुआ अधिनियम से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। प्रशासन ने इन सभी के खिलाफ छह माह के जिला बदर के आदेश जारी किए हैं।

वहीं, जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने कुछ मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए गुंडा एक्ट के तहत चल रही कार्रवाई समाप्त करने के भी आदेश दिए हैं। अमन गुप्ता, शेखर आर्य उर्फ चंद्रशेखर और मिराज वर्तमान में अन्य मामलों में जेल में निरुद्ध हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए इनके खिलाफ चल रही गुंडा एक्ट की न्यायालयीन कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दो मामलों में पर्याप्त आधार नहीं मिलने पर गुंडा एक्ट के नोटिस भी निरस्त कर दिए। महेंद्र के खिलाफ केवल आबकारी अधिनियम का एक मामला दर्ज होने के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई थी। सुनवाई के दौरान पर्याप्त आधार नहीं पाए जाने पर नोटिस निरस्त कर दिया गया।

वहीं चंदन लोदियाल के खिलाफ पूर्व में जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी थी। ऐसे में दोबारा कार्रवाई का औचित्य नहीं पाए जाने पर न्यायालय ने नोटिस निरस्त करते हुए मामला समाप्त कर दिया।

जिला प्रशासन की कार्रवाई से एक ओर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त संदेश गया है, वहीं दूसरी ओर पर्याप्त आधार नहीं मिलने वाले मामलों में नोटिस निरस्त कर विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन भी किया गया है।

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