उत्तराखंड में 19 अक्टूबर को महानवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित, बैंक-कोषागार भी रहेंगे बंद; शासन ने जारी की अधिसूचना

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देहरादून। उत्तराखंड में महानवमी के अवसर पर 19 अक्टूबर 2026, सोमवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 17 अक्टूबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के अनुसार, महानवमी पर प्रदेश के बैंक, कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे।

शासन ने जारी की अधिसूचना

सचिव राजेन्द्र कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत 19 अक्टूबर को महानवमी का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में संबंधित सरकारी वित्तीय कार्यालयों और बैंकों में कामकाज बंद रहेगा।

पुरानी अधिसूचना में किया गया संशोधन

शासन ने वर्ष 2026 के सार्वजनिक अवकाशों को लेकर 24 दिसंबर 2025 को जारी पूर्व अधिसूचना में संशोधन किया है। हालांकि, पुरानी अधिसूचना की अन्य शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

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जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को भेजा गया आदेश

जारी अधिसूचना की प्रतियां प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। वहीं, नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से न्यायालयों के संबंध में नियमानुसार उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

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महानवमी के अवसर पर घोषित इस अवकाश के चलते प्रदेश में बैंकिंग और संबंधित सरकारी वित्तीय कार्यालयों का कामकाज प्रभावित रहेगा। लोगों को जरूरी बैंकिंग और वित्तीय कार्यों की योजना इसी के अनुसार बनाने की सलाह दी जाती है।

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