Uttarakhand : धामी सरकार का बड़ा फैसला: इन वाइन शॉप्स के रद्द होंगे लाइसेंस, आदेश जारी
उत्तराखंड धामी सरकार ने प्रदेश में जनविरोध के चलते वर्ष 2025-26 में खोली गई नवसृजित शराब की दुकानों को बंद करने का बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने साफ किया है कि जिन स्थानों पर जनता शराब की नई दुकानों का विरोध कर रही है, वहां इन दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। इस आदेश को आमजन की भावनाओं का सम्मान बताते हुए संवेदनशील और जनहित में लिया गया फैसला कहा गया है।
हाल के दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में खोली गई नई शराब की दुकानों के खिलाफ व्यापक विरोध देखने को मिला। कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए, ज्ञापन सौंपे गए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी नई दुकानों को लेकर आपत्ति जताई। सरकार ने इस जनदबाव को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की है।
यह आदेश आबकारी नीति नियमावली 2025 के नियम 28.1 और 28.4(a) के अंतर्गत जारी किया गया है। इसके तहत जिन दुकानों के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया है, उन्हें बंद कर उनकी लाइसेंस प्रक्रिया को निरस्त किया जाएगा। यदि किसी आवंटी द्वारा राजस्व जमा किया गया है, तो उसकी धनवापसी के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
राजस्व पर असर पड़ने की स्थिति में जिलों को पृथक से जानकारी शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे स्थानीय हालात, जनविरोध और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन दुकानों को पूरी तरह से बंद कराना सुनिश्चित करें।

आदेश आबकारी आयुक्त हरि चन्द्र सेमवाल के हस्ताक्षर से जारी हुआ है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। यह निर्णय सरकार की उस नीति का संकेत है, जिसमें जनसंवेदनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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