उत्तराखंड: शिक्षा विभाग से बड़ी खबर; अटैचमेंट को लेकर जारी नया आदेश, देखें….
देहरादून। महानिदेशालय स्तर से शिक्षकों/कार्मिकों को कार्ययोजित किये जाने हेतु दिनांक 06 सितम्बर, 2024 या उससे पूर्व प्रदत्त अनुमति के कम में सम्बन्धित आदेशों को अब कियान्वित किया जा रहा है।
जबकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07 सितम्बर, 2024 को महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी शिक्षक/कार्मिक को अपने मूल कार्यालय से अन्यत्र कार्ययोजित नहीं किया जायेगा।
पुनः आदेशित किया जाता है कि किसी भी स्तर पर कोई भी सम्बद्धीकरण आदेश निर्गत न किया जाय। यदि किसी शिक्षक/कार्मिक को दिनांक 06 सितम्बर, 2024 से पूर्व महानिदेशालय स्तर से कार्ययोजित किये जाने की अनुमति प्रदत्त की गई हो तो ऐसे प्रकरणों पर भी आदेश कियान्वित करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
देखें आदेश:-


संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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