नैनिताल: PCS की परीक्षा में आयु सीमा में होगी छूट, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
नैनीताल। हाईकोर्ट ने PCS की परीक्षा में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अभ्यथियों को राहत देते हुए राज्य के सचिव कार्मिक को निर्देश दिया है कि पीसीएस परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने व फार्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाने को लेकर निर्णय लें। इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।
याचिका कर्ता के मुताबिक आशुतोष भट्ट, अमित बाटला, गुलफाम व हरेंद्र रावत ने याचिका दाखिल कर कहा कि उनकी आयु 45 साल हो गयी है जबकि इस परीक्षा के लिए आयु सीमा 42 साल है। याचिका में कहा गया है कि 10 अगस्त 2021 को परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था जिसकी परीक्षा 10 अक्टूबर को होनी तय है। याचिका में कहा गया है कि राज्य बनने के बाद पीसीएस की 6 बार ही परीक्षा हुई है और 2016 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई है जिस कारण वह परीक्षा नहीं दे पाए।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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