नैनीताल: अपराधियों पर DM का बड़ा एक्शन, 4 कुख्यात छह महीने के लिए जिला बदर; तीन को गुंडा एक्ट से मिली राहत

ख़बर शेयर करें 👉

नैनीताल। जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता और दर्ज मुकदमों के आधार पर चार व्यक्तियों को छह महीने के लिए नैनीताल जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है। वहीं समीक्षा के बाद तीन व्यक्तियों के खिलाफ चल रही गुंडा एक्ट की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है।

जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, रामनगर के बेड़ाझाल निवासी रोहित पांडे के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और भारतीय दंड संहिता समेत विभिन्न धाराओं में कुल नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों में वह दोषमुक्त हो चुका है, जबकि कुछ प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।

प्रशासन के अनुसार, रोहित पांडे पर चुनाव के दौरान दो अलग-अलग अवसरों पर अपराध कारित करने और सार्वजनिक स्थान पर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करने जैसे गंभीर आरोप भी दर्ज हैं। उसकी गतिविधियों को देखते हुए उसे छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।

चोरी से NDPS एक्ट तक कई मुकदमे, देव सिंह जाटव भी जिला बदर
मल्लीताल के गाड़ी पड़ाव निवासी देव सिंह जाटव के खिलाफ चोरी, चोरी के माल की बरामदगी, एनडीपीएस एक्ट और पशु क्रूरता अधिनियम समेत कई आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। जिला प्रशासन ने उसकी गतिविधियों को देखते हुए उसे भी छह महीने के लिए नैनीताल जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है।

हल्द्वानी के दो लोगों पर भी बड़ी कार्रवाई
आवास विकास, हल्द्वानी निवासी गौरव मेहंदी रत्ता के खिलाफ आईपीसी और बीएनएस के तहत आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। प्रशासन ने आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से उसे भी छह महीने के लिए जिला बदर किया है।

वहीं, आवास विकास निवासी हिमांशु पंत उर्फ पटाखा के खिलाफ आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और चोरी समेत विभिन्न धाराओं में कुल 14 मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। जिलाधिकारी ने उसे भी छह महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया है।

तीन लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई समाप्त
दूसरी ओर, जिला प्रशासन ने मामलों की समीक्षा के बाद चंदन टाकुली निवासी तिवारी नगर बिंदुखत्ता, विश्वनाथ निवासी बंगाली कॉलोनी लालकुआं और जीवन कनवाल निवासी काठगोदाम के खिलाफ चल रही गुंडा एक्ट की कार्रवाई समाप्त कर दी है।

जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।