गौला-नंधौर खनन पर सरकार का बड़ा फैसला, उपखनिज वाहनों के वजन को लेकर पुरानी व्यवस्था बहाल

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हल्द्वानी। गौला एवं नंधौर नदियों में उपखनिज निकासी से जुड़े वाहन स्वामियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। उपखनिज वाहनों के वजन और आरसी संशोधन को लेकर बनी लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति पर उत्तराखंड शासन ने स्पष्ट निर्णय लेते हुए पूर्व व्यवस्था को बहाल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी पत्र में अपर सचिव लक्ष्मण सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गौला एवं नंधौर नदियों में उपखनिज निकासी को राजस्व हित में सुचारू रूप से संचालित किया जाए। इसके तहत वाहनों के वजन निर्धारण एवं आरसी संशोधन की प्रक्रिया पूर्व में लागू व्यवस्था के अनुसार ही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

शासनादेश के अनुसार जिलाधिकारी नैनीताल को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा की गई कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराने के लिए कहा गया है। शासन के इस निर्णय से उपखनिज निकासी से जुड़े हजारों वाहन स्वामियों, चालकों, मजदूरों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली है।

डम्पर और वाहन संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने शासन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आरसी संशोधन को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण खनन कार्य प्रभावित हो रहा था, जिससे रोजगार और राजस्व दोनों पर असर पड़ रहा था। अब पुरानी व्यवस्था लागू होने से खनन गतिविधियां दोबारा गति पकड़ेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाए जाने के बाद शासन ने मामले में त्वरित निर्णय लिया। शासन के निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है।