दिल्ली में 10 साल पुराने वाहनों पर लगी रोक, रजिस्ट्रेशन हुए रद्द।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शनिवार को 10 साल पुराने एक लाख से अधिक डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया, जिससे उनके मालिकों के पास या तो उसमें इलेक्ट्रिक किट फिट कराने या अन्य राज्यों में बेचने का विकल्प है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन रद्द किया जायेगा ।
इसके बाद इन गाड़ियों के मालिकों को सड़क पर उतारने पर उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी। सड़क पर पकड़े जाने पर सीधा गाड़ी जब्त करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए सख्त फैसला लिया है। इससे अब उन वाहन चालकों की परेशानी बढ़ सकती है जिन्होंने अभी तक इन वाहन चालकों का रजिस्ट्रेशन कही और नहीं कराया हो या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की हो।
आपको बता दें कि सरकार की सख्ती के बीच भी अगर आपने इन वाहनों को जबरन सड़क पर उतारा है तो आपकी मुसीबत बढ़ना तय है। आप ऐसी गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा रहे हैं तो सरकारी आदेश के मुताबिक इन्हें जब्त कर लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की सड़कों पर 10 साल पुराने वाहन दौड़ाना वैध नहीं है। ऐसा करता पाए जाने पर वाहन तो जब्त होगा ही साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इस बाबत नए साल के साथ ही दिल्ली परिवहन विभाग सख्ती बरतने जा रहा है। इस कड़ी में दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी करीब दो लाख डीजल कारों का पंजीकरण रविवार से स्वतः ही निरस्त ही जाएगा। इसके लिए दिशा-निर्देश आ चुके हैं।