देश के इस राज्य मे लगा गुटखों और पान मसाले पर प्रतिबंध, 7 नवंबर से लागू होगा नियम

ख़बर शेयर करें 👉

कोलकाता। ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल में तंबाकू या निकोटिन मिले गुटखे, पान मसाला पर बैन लगा दिया है. बंगाल सरकार के नियम के अनुसार, गुटखा, पान मसाला बनाने, रखने और बेचने पर पाबन्दी होगी. यह नियम 7 नवंबर से लागू होगा और अगले एक साल तक के लिए प्रभावी रहेगा. उसके बाद सरकार इसे आगे बढ़ाने को लेकर विचार करेगी. बंगाल के फूड सेफ्टी कमिश्नर की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  बागपत के विपुल जैन हुए डीपीआईएएफ 2025 इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित

बता दें कि पश्चिम बंगाल गुटखा पर बैन लगाने वाला नया राज्य बन गया है. इससे पहले देश के कई प्रांतों में निकोटिन मिले गुटखे या पान मसाला बेचने पर पाबंदियां लगती रहीं हैं. हालांकि, लचर प्रशासनिक कार्रवाई के कारण यह नियम केवल कागजों में ही दर्ज है और पनवाड़ी से लेकर बड़े-बड़े दुकानदार ऐसे पान मसाला धड़ल्ले से बेचते हैं. जिन-जिन राज्यों में गुटखा और पान मसाला पर बैन रहा है, उनमें उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं. पहले ये प्रतिबंध 1 साल के लिए होते हैं जिन्हें बाद में आगे बढ़ा दिया जाता है।

यह भी पढ़ें 👉  बागपत के विपुल जैन हुए डीपीआईएएफ 2025 इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित

उत्तराखंड सरकार ने भी 2019 में गुटखा और पान मसाले पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था. बंगाल की तरह उत्तराखंड का यह बैन भी 1 साल के लिए था. लगभग सभी राज्य एक साल के लिए नियम बनाते हैं और बाद में उसे बढ़ा दिया जाता है. उत्तराखंड में निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य किसी भी नाम से बिकने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को आदेश के जारी होने की तारीख से एक साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।