अंकिता भंडारी हत्याकांड : कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को, पॉलीग्राफ टेस्ट को दी मंजूरी

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उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलिकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की बुधवार मंजूरी दे दी।

मामले में न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पुलकित आर्य से सहमति ली गई, जिसके बाद फैसला सुनाया गया। पुलकित आर्य की शर्तों के मुताबिक पूछे जाने वाले सवाल भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में शामिल होंगे। इससे पहले इसी हफ्ते कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर फैसला 5 दिन के लिए टाल दिया था।

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गौरतलब है कि 19 साल की अंकिता का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था। जिस दिन अधिकारियों को उसका शव मिला, उससे छह दिन पहले ही उसके लापता होने की सूचना दी गई थी।

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अंकिता भाजपा से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य द्वारा संचालित एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। पुलकित आर्य को कथित तौर पर कहासुनी के बाद नहर में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में दो और लोगों अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी गिरफ्तार किया गया है।

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4 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। केवल आरोपियों के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसके लिए उन्होंने कोटद्वार कोर्ट से तीनों आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी।