(बड़ी खबर) उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी, हरिद्वार को फिलहाल बाहर रखा गया

देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार को आरक्षण संबंधी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर दी है। इसके साथ ही पंचायतों में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल भी आगे बढ़ा दिया गया है।
पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के विभिन्न पदों और स्थानों का आरक्षण और आवंटन तय किया गया है। यह आवंटन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया है।
गौरतलब है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. एस. वर्मा की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय आयोग ने 27 फरवरी 2025 को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत स्तर के पदों पर आरक्षण निर्धारण की सिफारिशें की गई थीं।
जारी अधिसूचना के अनुसार आरक्षण की सूची इस क्रम में जारी की जाएगी: अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियों की महिलाएं, अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों की महिलाएं, पिछड़ा वर्ग और फिर महिलाएं। वहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ग्राम प्रधानों के आरक्षण की गणना भी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी।