बड़ी खबर (उत्तराखंड): अंकिता भंडारी हत्याकांड; दो साल बाद पूरी हुई सुनवाई, 30 मई को आएगा कोर्ट का फैसला

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में करीब दो वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद अब फैसला आने वाला है। कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) में सोमवार को अंतिम सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने 30 मई 2025 को फैसला सुनाने की तिथि तय की है।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की बहस का जवाब देते हुए दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मामला पूरी मजबूती से सिद्ध किया है। उन्होंने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को कठोरतम सजा देने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए तिथि घोषित की।
तीनों आरोपी—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को संबंधित जनपदों की जेलों से अदालत में पेश किया गया था। इस केस की सुनवाई 28 मार्च 2023 से कोटद्वार की एडीजे कोर्ट में शुरू हुई थी। लगभग दो साल चले ट्रायल में अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया गया, जिनमें विवेचक भी शामिल थे।
यह मामला 18 सितंबर 2022 का है, जब यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था, जो करीब एक सप्ताह बाद 24 सितंबर को बरामद हुआ। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी, जिसने करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।
मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 354 ए (छेड़छाड़ व शील भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। अन्य दो आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर हत्या, साक्ष्य मिटाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धाराओं में विचारण किया गया है।
राज्यभर की निगाहें अब 30 मई को आने वाले इस फैसले पर टिकी हैं, जिसे न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।