सरकारी विभागों में जमे कार्मिकों का होगा अनिवार्य तबादला, सीएम धामी ने दिए निर्देश

देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी विभागों में वर्षों से जमे कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से तबादला किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। साथ ही, शासन ने सभी विभागों को स्थानांतरण सत्र 2025-26 में स्थानांतरण अधिनियम के तहत निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत 10 जून तक सभी विभागों को आदेश जारी करने होंगे। इसके तहत पांच वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से तबादला किया जाएगा। स्थानांतरण नियमावली 2017 के अनुसार, प्रत्येक विभाग में प्रतिवर्ष कुल कार्मिकों के 10 प्रतिशत का स्थानांतरण किया जाना आवश्यक है।
मुख्य बिंदु:
- 31 मार्च तक विभागीय स्तर पर कार्मिकों का चिह्नीकरण किया जाएगा।
- एक अप्रैल को स्थानांतरण समितियों का गठन होगा।
- 15 अप्रैल तक सुगम और दुर्गम कार्यस्थलों व रिक्त पदों की सूची जारी होगी।
- 20 अप्रैल तक अनिवार्य स्थानांतरण के लिए विकल्प आमंत्रित किए जाएंगे।
- 15 मई तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तय की गई है।
- 25 मई से 5 जून के बीच स्थानांतरण समिति की बैठक होगी।
- 10 जून तक स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।
प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 2.50 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 60 हजार शिक्षक और 40 हजार निकाय कर्मचारी शामिल हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने यह सख्त निर्देश दिए हैं।