उत्तराखंड : प्रदेश में जल्द 1564 नर्सिंग अधिकारियों की होगी नियुक्ति, अधिसूचना जारी

ख़बर शेयर करें 👉

देहरादून। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 1564 रिक्त पद शीघ्र ही भरें जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 अधिसूचना जारी की गई है।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नर्सिंग अधिकारी के 1564 रिक्त पद शीघ्र ही भरें जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत जाएंगे।

नियमावली, 2022 के अनुसार नर्सिंग अधिकारी के रिक्त पदों को चयन वर्ष 2022-23 के लिए एक बार के लिए वर्षवार योग्यताक्रम में जैसा कि अभ्यर्थी की ओर से डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए भरा जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: जंगल में लकड़ी लेने गई महिला पर बाघ का हमला, दर्दनाक मौत, ग्रामीणों में दहशत

संशोधित नियमावली में वर्ष 2022-23 के लिए नर्सिंग अधिकारी के रिक्त पदों पर 80 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी व 20 प्रतिशत पुरुष अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चयन के लिए कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से 70 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों तथा 30 प्रतिशत पद नर्सिंग में डिग्रीधारक अभ्यर्थियों में से वर्षवार योग्यताक्रम के आधार पर चयन किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड के 4000 गांवों के कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव, हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिविल पुलिस की तैनाती तेज

नियमावली में संशोधन के बाद सीधी भर्ती उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा संपादित की जाएगी जो कि ऑनलाइन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर की जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर आवेदन पत्रों की जांच करेगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के डिप्लोमा/डिग्री परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के बराबर ही अंक देय होंगे।

उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड डिप्लोमा/डिग्री अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार सूचियां तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले हो उसका नाम पहले, के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा।इसके अतिरिक्त सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किंतु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सख्ती, मान्यता प्रक्रिया में होगा बदलाव

सचिव (प्रभारी) चिकित्सा स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि विभाग का प्रयास है कि नर्सिंग अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। जिससे प्रदेश के चिकित्सा इकाइयों में आम जनमानस को पूर्ण लाभ मिल सके।