सावधान! वाहन से नैनीताल घूमने जा रहे हैं? पहले जान लें ये नया नियम, वरना हो सकती है बड़ी कार्रवाई

ख़बर शेयर करें 👉

नैनीताल। अगर आप नैनीताल घूमने जा रहे हैं और मॉल रोड पर वाहन लेकर निकलने की तैयारी में हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज यानी 1 अगस्त से मॉल रोड पर बेवजह हॉर्न बजाना महंगा पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने नैनीताल की ऐतिहासिक मॉल रोड को ‘नो हॉर्न जोन’ घोषित कर दिया है। अब प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार यह नियम तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे मॉल रोड क्षेत्र में लागू रहेगा। इस मार्ग पर अब किसी भी वाहन चालक को अनावश्यक हॉर्न बजाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन और पुलिस ने आदेश के पालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और क्षेत्र में ‘नो हॉर्न जोन‘ के संकेतक भी लगाए जा रहे हैं।

दरअसल, 21 जुलाई को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मॉल रोड को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया था। बढ़ती पर्यटक संख्या, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्थानीय लोगों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया।

एसडीएम नवाजिश खलिक ने बताया कि 1 अगस्त से आदेश पूरी तरह प्रभावी हो गया है। यदि कोई वाहन चालक प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी वाहन चालकों से नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

प्रशासन का कहना है कि मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों दोनों को असुविधा होती है। ‘नो हॉर्न जोन‘ लागू होने से नैनीताल का वातावरण अधिक शांत, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।