बड़ी खबर: नैनीताल जिले में पानी की बर्बादी करने वालों पर होगी कार्रवाई, DM ने जारी किए ये सख्त आदेश….
हल्द्वानी। ललित मोहन रयाल ने भीषण गर्मी और संभावित जल संकट को देखते हुए जनपद में पेयजल संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 25 मई 2026 से 20 जून 2026 अथवा मानसून शुरू होने तक जनपद में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
जारी आदेश के तहत नए पेयजल संयोजनों की स्वीकृति और निर्गमन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। साथ ही भवन निर्माण कार्यों के लिए पूर्व में स्वीकृत अस्थायी और निर्माणाधीन जल संयोजन भी निरस्त कर दिए गए हैं।
प्रशासन ने वाहन धुलाई केंद्रों और सर्विस स्टेशनों पर पानी से गाड़ियों की धुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
केवल ड्राई वॉश की अनुमति दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जल संयोजन काटे जाने की चेतावनी दी गई है।
इसके अलावा घरेलू जल संयोजनों में सीधे टुल्लू पंप या सक्शन पंप लगाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। निरीक्षण के दौरान पंप पाए जाने पर उन्हें जब्त करने के साथ जल संयोजन विच्छेद करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पेयजल का उपयोग सिंचाई, वाहन धुलाई, फर्श साफ करने या अन्य गैर-जरूरी कार्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा। छतों की टंकियों से पानी ओवरफ्लो होने या रिसाव पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में मुख्य और वितरण पाइप लाइनों में लीकेज की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि जनहित से जुड़े राजकीय निर्माण कार्यों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं को जल के दुरुपयोग से बचने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी नैनीताल ने नागरिकों, संस्थानों और विभागों से आदेशों का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए कहा कि जल संरक्षण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी


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