हल्द्वानी: वोटर लिस्ट सत्यापन का नोटिस मिला है? घबराएं नहीं,….करें यह काम
हल्द्वानी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत नैनीताल जनपद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान को तेज कर दिया गया है। अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि यदि उन्हें सत्यापन संबंधी नोटिस प्राप्त होता है तो किसी भी भ्रम में न रहें और निर्धारित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करें।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का उद्देश्य किसी पात्र मतदाता का नाम हटाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि एक निष्पक्ष और विश्वसनीय मतदाता सूची लोकतंत्र की सबसे मजबूत आधारशिला है और इसे तैयार करने में आम जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है।
निर्वाचन कार्यालय के अनुसार अभियान के दौरान नाम, उपनाम, आयु, पता, हिंदी एवं अंग्रेजी वर्तनी, पुराने अभिलेखों, शैक्षिक प्रमाणपत्रों और पारिवारिक विवरणों में पाई गई विसंगतियों के आधार पर संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कई मामलों में पुराने रिकॉर्ड और वर्तमान जानकारी में अंतर मिलने पर भी सत्यापन किया जा रहा है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल नोटिस जारी होने से किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिलेगा। नियमानुसार सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
इन 11 दस्तावेजों से होगा सत्यापन
भारत निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए 11 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए हैं। इनमें केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी सरकारी, बैंक, डाकघर या एलआईसी के पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी एवं एसटी प्रमाण पत्र, जहां लागू हो वहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि अथवा मकान आवंटन पत्र शामिल हैं।
नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ये होंगे फॉर्म
निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि नया नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6, नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7, जबकि नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए प्रपत्र-8 का उपयोग किया जाएगा। पात्र अविवाहित नागरिक भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
राजनीतिक दलों के साथ हुई समीक्षा बैठक
सोमवार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम, नोटिस वितरण, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की समय-सीमा पर विस्तार से चर्चा की गई।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। वहीं 14 जुलाई से 11 सितंबर तक सभी दावों, आपत्तियों और नोटिसों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
जनपद में 6.93 लाख से अधिक मतदाता
बैठक में जानकारी दी गई कि नैनीताल जनपद की प्रारूप मतदाता सूची में 6,93,325 मतदाता पंजीकृत हैं। अभियान के तहत अब तक 2,35,085 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,51,084 नोटिस संबंधित मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आधुनिक तकनीक से किए गए विश्लेषण में जनपद में 1,88,054 संभावित विसंगतियां (Anomaly) तथा 47,031 No Mapping श्रेणी के मामले चिन्हित किए गए हैं। इन सभी मामलों में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी कर जांच और सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने राजनीतिक दलों और आम नागरिकों से अपील की कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से रह गया हो या नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में त्रुटि हो तो निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित प्रपत्रों के माध्यम से दावा या आपत्ति अवश्य प्रस्तुत करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक मामले का निस्तारण पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हंसा दत्त पांडे, नगर मजिस्ट्रेट ए.पी. बाजपेई, उप जिलाधिकारी कालाढूंगी सुधीर कुमार, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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