नैनीताल: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक
नैनीताल। हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध सीटीईटी और यूटीईटी प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट सील बंद लिफाफे में पहले से ही बंद है। इनके लिफाफे खोलने पर रोक लगाई है।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में डीएलएड अभ्यर्थियों की भर्ती होने के बाद अब शेष बचे पदों पर योग्य बीएड टीईटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है।
याचिका में कहा कि नियम विरुद्ध सीटीईटी व यूटीईटी प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त किए जाएं। क्योंकि उनके लिफाफे बंद होने से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होगी और सैकड़ों की संख्या में योग्य बीएड अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
अपने विचार अथवा अपने क्षेत्र की ख़बरों को प्रसारित कराने हेतु संपर्क करें – मोब०: +91 7500978841


हल्द्वानी में किशोरी से दोस्ती, शादी का भरोसा और फिर दो साल तक दुष्कर्म का आरोप; मेरठ के युवक पर POCSO में केस
आज का राशिफल (05 सितंबर 2026): जानिए; क्या कहते हैं आज आपके भाग्य के सितारे…!