नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: उत्तराखंड पुलिस भर्ती के नतीजों पर रोक, अब इस दिन होगी सुनवाई

ख़बर शेयर करें 👉

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस में 2000 आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि कोर्ट की अनुमति के बिना परिणाम घोषित न किए जाएं, हालांकि चयन प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: भीषण आग में दादी-पोते की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर रूप से झुलसे

दअरसल, यह याचिका चमोली निवासी रोशन सिंह ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, आईआरबी के लिए 20 अक्तूबर 2024 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 1550 नए पदों के साथ 2021-22 और 2022-23 के रिक्त 450 पदों को भी शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पूर्व में भर्ती न होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है, इसलिए उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 22 वर्ष में संशोधन किया जाए।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं: यहां स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, इन क्लीनिकों को किया सील, झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप

सुनवाई के दौरान, सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे। अदालत ने राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन परिणाम घोषित करने से पहले कोर्ट की अनुमति आवश्यक होगी। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की गई है।