बड़ी खबर: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मिली हाईकोर्ट से हरी झंडी, आरक्षण व्यवस्था में नहीं होगा कोई बदलाव

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट से राज्य सरकार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तावित आरक्षण व्यवस्था को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

शुक्रवार को हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में अहम सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार और याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक को हटाते हुए सरकार को प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।

सरकार की ओर से बताया गया कि आरक्षण रोस्टर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि चुनाव उसी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार कराए जाएंगे, जिसमें अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

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इस निर्णय के बाद राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है। कोर्ट के इस आदेश से जहां सरकार को बड़ी राहत मिली है, वहीं चुनावी प्रक्रिया की राह भी अब साफ हो गई है।

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