(बड़ी खबर ) मदर डेयरी के पैक्ड गाय के दूध में बड़ी गड़बड़ी! जांच में फैट 2.9 प्रतिशत मिला, नमूना अधोमानक और मिथ्याछाप घोषित
त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 21 प्रतिष्ठानों से 14 खाद्य नमूने जांच को भेजे; मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विभाग की नजर
हल्द्वानी/लालकुआं। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी बीच मदर डेयरी के पैक्ड गाय के दूध का नमूना जांच में अधोमानक एवं मिथ्याछाप घोषित होने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट में दूध में फैट की मात्रा निर्धारित मानक से कम पाई गई।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अनुसार अगस्त 2026 में हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के भोलानाथ गार्डन स्थित मदर डेयरी के वितरक से पैक्ड गाय के दूध का नमूना जांच के लिए लिया गया था। राजकीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला रुद्रपुर में नमूना अधोमानक पाए जाने के बाद अपील पर इसे केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद भेजा गया।
21 अक्टूबर 2026 को जारी रिपोर्ट में दूध के नमूने में फैट की मात्रा मात्र 2.9 प्रतिशत पाई गई, जबकि निर्धारित न्यूनतम मानक 3.2 प्रतिशत है। वहीं पैकेट के लेबल पर न्यूनतम 4 प्रतिशत फैट होने का दावा किया गया था। इस आधार पर नमूने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अधोमानक और मिथ्याछाप घोषित किया गया है। मामले में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।
21 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 14 नमूने संग्रहित
त्योहारी सीजन को देखते हुए 4 नवंबर को रामनगर, हल्द्वानी नगर निगम एवं हल्द्वानी ग्रामीण क्षेत्र के लालकुआं में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लगभग दो दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान 21 अलग-अलग प्रतिष्ठानों से गुड़, गुलाब जामुन, आटे के लड्डू, खिलौना मिठाई, पेड़ा, बेसन लड्डू, बालूशाही तथा तिल-खोया लड्डू समेत विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 14 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए।
निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित परिस्थितियों में रखने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता से अपील की है कि त्योहारों पर खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकिंग, निर्माण एवं अंतिम उपयोग तिथि तथा खाद्य लाइसेंस की जानकारी अवश्य जांचें। मिलावट अथवा अस्वच्छ खाद्य सामग्री की बिक्री की सूचना विभाग को दें।
कार्रवाई में शामिल रहे अधिकारी: तहसीलदार लालकुआं ईश्वर सिंह, सहायक आयुक्त अजय सिंह रावत, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हल्द्वानी नगर निगम तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह सहित विभागीय टीम के सदस्य मौजूद रहे।
सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी अजय सिंह रावत ने बताया कि जनपद में सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण, नमूना संग्रह और नियमानुसार विधिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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