बनभूलपुरा अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: PM आवास योजना के तहत आवेदन का मौका, 19 से 31 मार्च तक लगेंगे पुनर्वास कैंप
हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बड़ा निर्देश सामने आया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने का अवसर दिया जाए। इसके लिए 19 मार्च से 31 मार्च तक विशेष पुनर्वास कैंप लगाए जाएंगे।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिलकर कैंप आयोजित करें, ताकि पात्र परिवार तय समयसीमा के भीतर आवेदन कर सकें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि पात्र परिवार 31 मार्च तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करते हैं तो अदालत को संतोष होगा।
साथ ही कोर्ट ने जिलाधिकारी और राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव को मामले में वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब अप्रैल में होगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में उत्तराखंड सरकार और रेलवे को निर्देश दिया था कि संभावित रूप से प्रभावित करीब 50 हजार लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रेलवे ने अदालत को बताया है कि पटरियों की सुरक्षा के लिए उसे जमीन का एक हिस्सा तत्काल चाहिए। रेलवे के अनुसार वर्ष 2023 की भारी बारिश में ट्रैक के पास बनी सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे रेल संचालन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने नैनीताल हाई कोर्ट के उस पुराने आदेश पर रोक लगा रखी है, जिसमें 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे।
हालांकि कोर्ट के ताजा आदेश के बाद भी स्थानीय स्तर पर असंतोष देखा जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं और उन्हें पहले कभी अतिक्रमणकारी नहीं कहा गया। मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों में भय का माहौल बताया जा रहा है। प्रभावित परिवारों की मांग है कि जिनके घर हटाए जाने हैं, उनके लिए स्पष्ट और ठोस पुनर्वास नीति लागू की जाए।
अब पूरे हल्द्वानी की नजरें अप्रैल में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस बहुचर्चित मामले की दिशा और स्पष्ट हो सकती है।


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