उत्तराखंड पंचायत चुनाव: सिंबल आवंटन की प्रक्रिया स्थगित, निर्वाचन आयोग ने आदेश किया जारी…
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को होने वाली सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला नैनीताल हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद लिया गया है।
दरअसल, उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका संख्या 503 (एम०बी०) वर्ष 2025 — शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य — के संबंध में अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे व्यक्ति जो निकाय और पंचायत दोनों क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी आदेश की व्याख्या को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण हेतु एक प्रार्थना-पत्र मा. उच्च न्यायालय में दाखिल किया है।

इस याचिका पर अगली सुनवाई 14 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न में निर्धारित की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूर्व अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303 / रा.नि.आ. अनु-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्वाचन प्रतीक (सिंबल) आवंटन की प्रक्रिया को 14 जुलाई को अपराह्न 2:00 बजे तक स्थगित कर दिया है।
निर्वाचन आयोग के इस निर्णय के बाद उम्मीदवारों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। चुनावी प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों को अब उच्च न्यायालय के अगले आदेश का इंतजार है।


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