उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला बेचने वालों को झटका! तंबाकू-निकोटिन वाले उत्पादों पर एक साल की रोक, जानें क्या-क्या हुआ प्रतिबंधित
देहरादून। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों के कारोबार पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के तहत प्रतिबंधित उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी।
दुकानदारों से लेकर वितरकों तक, इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों पर लागू होगा। इन उत्पादों को किसी दूसरे नाम से बेचने पर भी प्रतिबंध के प्रावधान लागू हो सकते हैं, यदि वे आदेश के दायरे में आते हैं। ऐसे में इन उत्पादों के कारोबार से जुड़े निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, वितरकों और दुकानदारों को आदेश का पालन करना होगा।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी हुआ आदेश
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है। विभाग के अनुसार, खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर रोक से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जनस्वास्थ्य के हित में यह निर्णय लिया गया है।
13 अक्टूबर से एक साल तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंध
आदेश जारी होने की तारीख यानी 13 अक्टूबर 2026 से अगले एक वर्ष तक प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अनुपालन के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश की प्रतियां मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजी गई हैं। आदेश को राजकीय गजट में प्रकाशित कराने के लिए भी भेजा गया है।
अब निगरानी की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग की
प्रदेश में प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू कराने की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की होगी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बाजारों में प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री रोकने और आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए विभाग किस तरह की कार्रवाई करता है।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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