उत्तराखंड: सीएम धामी ने पूरा किया वायदा, अग्निवीर आरक्षण नियमावली जारी…
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने विधिवत तौर पर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह-ग के वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए “अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025” जारी कर दी है।
सैन्य बहुल प्रदेश होने के नाते इस फैसले को उत्तराखंड सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। नियमावली के तहत अब सेवामुक्त अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे अहम वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा—
“देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है।”



संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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