उत्तराखंड : राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु पर आश्रितों को भी मिलेगी पेंशन,….आदेश जारी
उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद अब आश्रितों को भी पेंशन मिलेगी। गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अभी तक कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें आश्रितों को पेंशन नहीं मिल पाई थी लेकिन अब सभी आश्रितों को पेंशन मिलेगी।
गृह विभाग के मुताबिक, 28 अप्रैल 2021 को जारी शासनादेश के तहत राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल में रहे या राज्य आंदोलन के दौरान घायल आंदोलनकारियों से भिन्न चिह्नित हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों जिनकी मृत्यु एक जून 2016 के क्रम में पेंशन स्वीकृत होने से पहले हो चुकी हो, के आश्रित (पति-पत्नी) को भी 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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