(बड़ी खबर) देहरादून: पंचायत चुनाव में तीन बच्चों वालों को मिली छूट, लेकिन शर्त भी लगी—जानिए नया नियम…

देहरादून: त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले उत्तराखंड सरकार ने बड़ी राहत दी है। तीन बच्चों वाले माता-पिता अब पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन इसमें एक अहम शर्त जोड़ी गई है। यह छूट उन माता-पिता को नहीं मिलेगी जिनके तीसरे बच्चे का जन्म 25 जुलाई 2019 या उसके बाद हुआ हो।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए दो बच्चों की नीति लागू की थी, जिसके तहत तीन या उससे अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया था। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हुआ था, जिससे उस समय कई योग्य उम्मीदवार चुनावी दौड़ से बाहर हो गए थे।
इस निर्णय के खिलाफ लंबे समय से विरोध हो रहा था। चुनावों की तैयारियों में जुटे कई लोगों की उम्मीदें टूट गई थीं और उन्होंने बाहर से अपने समर्थकों को मैदान में उतारा था। इसके चलते सरकार पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी बढ़ा।
अब करीब छह साल बाद राज्य सरकार ने इस नियम में आंशिक संशोधन करते हुए उन लोगों को राहत दी है जिनके तीन बच्चे हैं, लेकिन तीसरा बच्चा 25 जुलाई 2019 से पहले जन्मा है। सरकार ने इस बदलाव को लेकर अध्यादेश जारी किया था, जिसकी अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई।
इस संशोधन के बाद अब हजारों ऐसे अभ्यर्थी जो पहले इस नियम के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, फिर से पंचायत चुनाव की दौड़ में शामिल हो सकेंगे। हालांकि 25 जुलाई 2019 के बाद तीसरा बच्चा होने की स्थिति में यह रोक अब भी जारी रहेगी।