बड़ी खबर: हरिद्वार को छोड़ बाकी जनपदों में 24 और 28 जुलाई को रहेगा अवकाश, पढ़ें पूरा आदेश
अधिसूचना
श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पब-2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना (संशोधित) संख्या-1303/रा०नि०आ०अनु०-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 के अनुसार राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को
छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 विकासखण्डवार प्रथम चरण के मतदान दिवस दिनांक 24 जुलाई, 2025 (बृहस्पतिवार) एवं द्वितीय चरण के मतदान दिवस दिनांक 28 जुलाई, 2025 (सोमवार) को सम्बन्धित विकासखण्डों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले शासकीय/अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/ कारीगरों / मजदूरों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथियों को निर्वाचन क्षेत्रो के समस्त कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।
संलग्नक-यथोपरि।
Digitally signed by Vinod Kumar Suman Date: 09-07-2025
(विनोद कुमार सुमन) सचिव ।


संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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