नैनीताल में गुंडा एक्ट पर बड़ा एक्शन! दो आरोपी जिला बदर, दो के नोटिस निरस्त

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नैनीताल। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, दो अन्य मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिए गए।

दो आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई
जिला बदर किए गए आरोपियों में पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी पुत्र दिलबाग सिंह निवासी हिम्मतपुर ब्लॉक, थाना रामपुर शामिल है। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और धारा 307/120बी बीएनएस समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

दूसरा आरोपी प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके पुत्र पूरनचंद सागर निवासी नाथूपुर पाडली, थाना मुखानी है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियों को देखते हुए गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करने के आदेश दिए।

पहले से जिला बदर आरोपी का नोटिस निरस्त
वहीं, नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह निवासी थाना मुक्तेश्वर को किसी अन्य मामले में पहले ही जिला बदर किया जा चुका है। ऐसे में वर्तमान मामले में दोबारा कार्रवाई का औचित्य नहीं पाए जाने पर न्यायालय ने उसके खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिया।

इसी तरह अमन सिद्दीकी पुत्र आफताब सिद्दीकी निवासी गफूर बस्ती, थाना बनभूलपुरा पहले से गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में निरुद्ध है। परिस्थितियों को देखते हुए उसके खिलाफ जारी नोटिस भी न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

प्रशासन की इस कार्रवाई से जहां आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख का संदेश गया है, वहीं पर्याप्त आधार न होने पर दो मामलों में नोटिस निरस्त कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत तथ्यों और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया है।