लालकुआं: नगीना कॉलोनी से रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश,….. कल होगी कार्रवाई

लालकुआं। नैनीताल हाई कोर्ट ने लालकुआं स्थित नगीना में रेलवे की भूमि पर करीब 300 से अधिक परिवारों के अवैध कब्जा किए जाने के मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने कब्जा धारियों की याचिका को निरस्त करते हुए अवैध कब्जा हटाने के आदेश रेलवे को दिये है। कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का रास्ता साफ हो गया है। जिसके बाद कल 18 मई को रेलवे ने अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए बुधवार साम को रेलवे द्वारा मुनादी भी की गई।
नगीना लालकुआं निवासी आंचल कुमार व चार अन्य ने याचिका दायर कर कहा की रेलवे ने तीन मई को अवैध कब्जा हटाने के नोटिस दिया है। जिसकी अंतिम तिथि 18 मई है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाय। सुनवाई के दौरान रेलवे के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि 2018 में इस भूमि का राज्य सरकार व रेलवे ने एक साथ जांच शुरू की थी। उस वक्त 84 अवैध अतिक्रमण पाए गए, इसके बाद रेलवे ने कई बार जांच की। वर्तमान में करीब 300 परिवार टीनशेड बनाकर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। इनको हटाने के लिए रेलवे ने दस दिन का समय दिया है।
जिलाधिकारी हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह ने कहा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन द्वारा क्षेत्र में लाउडस्पीकर द्वारा जानकारी दी गई है ताकि अतिक्रमणकारी समय पर अपना सामान हटा ले, जैसे ही अतिक्रमण हटाने के संबंध में एलौंसमेन्ट हुआ तो नगीना कॉलोनी के लोग भड़क गए, उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए रेल विभाग एवं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करने का भी ऐलान किया है।