नाबालिग से रेप के आरोप में बेगुनाह को 14 महीने काटनी पड़ी जेल, युवक को कोर्ट ने किया बरी
हल्द्वानी। नैनीताल जिले में एक युवक को 14 महीने उस अपराध के लिए जेल में रहना पड़ा, जो उसने कभी किया ही नहीं था. युवक पर नाबालिग से रेप करने और उसके जान की मारने की धमकी का आरोप लगा था, लेकिन विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने सबूतों के अभाव और गवाहों के बयानों पर उसे दोषमुक्त कर दिया. 14 महीने जेल में रहने के बाद कोर्ट के आदेश पर युवक को रिहा किया गया.
दरअसल, मामला 8 जून 2021 का है. काठगोदाम थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया था कि युवक ने उनकी 15 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है और बाद में उसे जान से मारने की धमकी दी है.
पुलिस ने पीड़िता परिवार की तहरीर पर युवक के खिलाफ 376, पॉक्सो एक्ट, 506 और 366 समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किया था. पुलिस के युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बीते 14 महीने से युवक जेल में ही थी.
पूरे मामले में न्यायालय में चल रहे मुकदमे में फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों से पूछताछ में मामला दुष्कर्म का साबित नहीं हो पाया, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषमुक्त करार दिया है. अधिवक्ता राजन मेहरा ने बताया कि युवक 14 महीने जेल में रहने के बाद युवक रिहा हुआ है. न्यायालय के आदेश के बाद युवक को जेल से रिहा कर दिया गया है.

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
अपने विचार अथवा अपने क्षेत्र की ख़बरों को प्रसारित कराने हेतु संपर्क करें – मोब०: +91 7500978841


बिन्दुखत्ता राजस्व ग्राम की अधिसूचना: सवा दो साल का इंतजार, 22वें दिन की पदयात्रा में आर-पार की तैयारी
बिन्दुखत्ता: गौला नदी के कटाव से किसानों की जमीन नदी में समाई, चार मकान खतरे में; ग्रामीणों का धरना-प्रदर्शन,…VIDEO
आज का राशिफल (05 सितंबर 2026): जानिए; क्या कहते हैं आज आपके भाग्य के सितारे…!
नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट: कल स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश