हल्द्वानी-(रेलवे अतिक्रमण):सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, लोगों में खुशी की लहर
हल्द्वानी। रेलवे जमीन विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मानवीय एंगल हैं, लिहाजा यूं ही लोगों को जमीन खाली करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दस्तावेजों को देखेंगे, लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रेलवे की ओर से नीलामी में जमीन को खरीदा है।
इस मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद फिर से 7 फरवरी को सुनवाई होगी। ऐसे में साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्द्वानी इस जगह पर रह रहे लोगों को जगह खाली करने के लिए नहीं कहा जाएगा। गौर करने वाली बात है कि राज्य सरकार की ओर से अखबार में नोटिस जारी करके कहा गया था कि 9 जनवरी तक जमीन को खाली कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों में खुशी की लहर है।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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