हल्द्वानी: नर्सिंग ऑफिसर के 1455 रिक्त पदों के लिए निकली भर्ती,….विज्ञप्ति जारी
हल्द्वानी। उत्तराखंड मेडिल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (UKMSSB) ने उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी में नर्सिंग ऑफिसर के 1455 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है.
नोटिफिकेशन के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए डिप्लोमा धारक/डिग्री धारक महिला/पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की ओर से जारी भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी आवेदन विज्ञापन की शर्तों के अनुसार ऑफिशियल वेबसाइट https://ukmssb.org/पर 12 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन मोड में कर सकेंगे. ऑनलाइन आवेदन भरने और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2024 है.
योग्यता
नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए योग्यता की बात करें तो 12वीं केबाद जीएनएम डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया होना चाहिए. इसके अलावा स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है. नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए उम्र सीमा की बात की जाए तो यह 21 से 40 साल है. एससी/एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग लोगों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी.
कितनी मिलेगी सैलरी
उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर पद पर सेलेक्ट होने के बाद (लेवल सात-7) 44900-142400 वेतनमान के अनुसार सैलरी मिलेगी.
नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी
महिला नर्सिंग ऑफिसर-1136
पुरुष नर्सिंग ऑफिसर-292
नर्सिंग ऑफिसर की कुल वैकेंसी-1455
महत्वपूर्ण तिथियां
विज्ञापन जारी होने की तिथि-29 नवंबर
ऑनलाइन आवेदन शुरू-12 दिसंबर
आवेदन की लास्ट डेट- 1 जनवरी 2024
आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट-1 जनवरी 2024
विज्ञापन जारी होने की तिथि-29 नवंबर
ऑनलाइन आवेदन शुरू-12 दिसंबर
आवेदन की लास्ट डेट- 1 जनवरी 2024
आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट-1 जनवरी 2024




संपादक – उत्तराखण्ड उदय
अपने विचार अथवा अपने क्षेत्र की ख़बरों को प्रसारित कराने हेतु संपर्क करें – मोब०: +91 7500978841


बिन्दुखत्ता राजस्व ग्राम की अधिसूचना: सवा दो साल का इंतजार, 22वें दिन की पदयात्रा में आर-पार की तैयारी
बिन्दुखत्ता: गौला नदी के कटाव से किसानों की जमीन नदी में समाई, चार मकान खतरे में; ग्रामीणों का धरना-प्रदर्शन,…VIDEO
आज का राशिफल (05 सितंबर 2026): जानिए; क्या कहते हैं आज आपके भाग्य के सितारे…!
नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट: कल स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश