हल्द्वानी: चर्चित भुप्पी पांडे हत्याकांड में गुप्ता बंधुओ को कोर्ट ने सुनाई यह सजा
हल्द्वानी। कोतवाली के सिंधी चौराहे पर दिनदहाड़े हुए भुप्पी पांडे हत्याकांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला अदालत नैनीताल ने आज इस मामले में मुख्य अभियुक्त दोनों भाई सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आपको बतादेंं कि 15 दिसंबर 2019 को सिंधी चौराहे पर काठगोदाम निवासी भुप्पी पांडे की सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता दोनों भाइयों ने निर्मम हत्या की थी, इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया था, मामले की सुनवाई काफी लंबी चली और आज न्यायालय ने दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया इस पूरे केस में कई महत्वपूर्ण विटनेस सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
बताया कि इस हत्याकांड के संदर्भ में साक्षी दिनेश सागर द्वारा 28.10. 2019 को थाना हल्द्वानी में अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 420.504 भा०व०सं०] व एस०सी०एस०टी०एक्ट के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसकी विवेचना चल रही थी, अभियुक्तगण इस मामले को दिनेश सागर से वापस लेने हेतु दबाव बना रहे थे, दिनेश सागर द्वारा केस वापस लेने से मना करने पर अभियुक्तगणों द्वारा अपनी दुकान सिंधी चौराहे के पास घात लगाकर दिनेश सागर मारने का प्रयास किया गया। दिनेश सागर को बचाने की कोशिश जब भूपेन्द्र चन्द्र पाण्डे ने किया तो अभियुक्तगणों द्वारा अपनी लाईसेन्सी पिस्टल एवं भूपेन्द्र पाण्डे के लाईसेन्सी पिस्टल को लूटकर भूपेन्द्र पाण्डे के उपर गोलियाँ चला दी थी।
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह द्वारा अभियुक्त गौरव गुप्ता व सौरभ गुप्ता को मामले में दोषी पाते हुए धारा 302 / 34 भा०द०सं० में आजीवन करावास एवं रू० 50-50 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अर्थदण्ड जमा ना करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है। चूंकि अभियुक्तगणों द्वारा मृतक भूपेन्द्र पाण्डे की लाईसेन्सी पिस्टल लूटकर भी उससे मृतक पर गोली चलायी थी. के जुर्म धारा-394/34 में अभियुक्तगण गौव स सौरभ को आजीवन कारावास व 50-50 हजार के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा ना करने पर 3 वर्ष के अतिरिक्त करावास व गौरव गुप्ता द्वारा अपनी लाईसेन्सी पिस्टल का दुरूपयोग किया था इसलिए धारा-30 आयुध अधि० के अन्तर्गत दोषी पाते हुए अभियुक्त को 6 माह का कारावास व 1 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, अर्थदण्ड अदा ना करने पर 1 माह के अतिरिक्त करावास की सजा सुनायी है।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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