आज से सोना खरीदने के लिए बदला ये जरूरी नियम, जानिए क्या मिलेगा फायदा

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नई दिल्ली। अगर आप नए वित्त वर्ष में सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। आज से सोना खरीदने वालों को नए नियमों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने सोने के आभूषणों की बिक्री के नियमों में बदलाव करते हुए आज से सोने के आभूषणों में हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है. 1 अप्रैल, 2023 से किसी भी सोने के आभूषण को सुरक्षित रखने के लिए उस पर 6 अंकों का हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (एचयूआईडी) होना चाहिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने मार्च में जानकारी देते हुए कहा था कि नए वित्त वर्ष में कोई भी दुकानदार बिना 6 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) के सोने के आभूषण नहीं बेच पाएगा।

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नियम आज से लागू
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2023 को जारी सर्कुलर के मुताबिक अब सिर्फ 6 नंबर का हॉलमार्क ही मान्य होगा. पहले 4 डिजिट और 6 डिजिट वाले हॉलमार्क को लेकर काफी कन्फ्यूजन हुआ करता था। अब इसे हटाते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 6 नंबर की अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होगी. इसके बिना कोई भी दुकानदार जेवर नहीं बेच पाएगा। गौरतलब है कि सरकार पिछले डेढ़ साल से देश में नकली आभूषणों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हॉलमार्किंग के नए नियम लागू करने की कोशिश कर रही है। अब इसे आज से अनिवार्य कर दिया गया है।

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क्या है एचयूआईडी नंबर?
गौरतलब है कि किसी भी आभूषण की शुद्धता की पहचान करने के लिए उसे 6 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड दिया जाता है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) नंबर कहा जाता है। इस नंबर के जरिए आपको इस ज्वैलरी की सारी जानकारी मिल जाएगी। इस नंबर को स्कैन करने से ग्राहकों को नकली सोने या मिलावटी आभूषणों से बचने में मदद मिलती है। यह सोने की शुद्धता के प्रमाण पत्र की तरह है। गौरतलब है कि 16 जून 2021 तक हॉलमार्क वाले आभूषणों की बिक्री अनिवार्य नहीं थी। लेकिन सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 6 अंकों का HUID शुरू किया था. देश में हॉलमार्किंग को आसान बनाने के लिए सरकार ने 85 फीसदी इलाकों में हॉलमार्किंग सेंटर खोले हैं और बाकी जगहों पर लगातार काम चल रहा है.

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क्या है पुराने गहनों को बेचने का नियम
भले ही एक अप्रैल 2023 से सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है, लेकिन अगर कोई ग्राहक पुराने आभूषण बेचने जाता है तो उसे इसके लिए हॉलमार्किंग की जरूरत नहीं होगी। लोगों द्वारा बेचे जाने वाले पुराने आभूषणों की बिक्री के नियम में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। पुराने आभूषणों को बिना 6 अंकों के हॉलमार्क के भी बेचा जा सकता है।