दिल्ली में येलो अलर्ट: ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे के बीच स्कूल-कालेज बंद, सीएम केजरीवाल ने जारी किए आदेश, पढ़िए गाइडलाइंस
दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों तथा नए वैरिएंट ओमिक्रोन के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट लागू कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू करने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत येलो अलर्ट लागू होगा। येलो अलर्ट जारी करने के बाद दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद किए गए हैं। गैरजरूरी सामान की दुकानें को ODD-EVEN (सम-विषम) आधार पर खोला जाएगा। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो और बसों का परिचालन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ किया जाएगा और किसी यात्री को खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। मेट्रो, रेस्तरां, बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक उच्चस्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करने के बाद कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों में बीमारी के हल्के लक्षण हैं।
बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आये हैं। दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 331 नए मामले आए थे, जो 9 जून के बाद से एक दिन में आए संक्रमण के सर्वाधिक मामले हैं और एक मरीज की मौत हो गई। वहीँ संक्रमण दर बढ़कर 0.68 प्रतिशत पर पहुंच गई।
येलो अलर्ट के बाद ये पाबंदियां रहेंगी जारी
दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान बंद।
सिनेमा हॉल और जिम में भी ताले लगाए गए।
राष्ट्रीय राजधानी में स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद।
मॉल में दुकानों को सम-विषम आधार पर खोला जाएगा।
दिल्ली मेट्रो, बसों का परिचालन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ किया जाएगा।
मेट्रो और बसों में किसी यात्री को खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी।
कोविड ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान के तहत येलो अलर्ट प्रभावी होने के साथ ही अन्य पाबंदियां भी होंगी लागू।
रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया, जो पहले रात 11 बजे से था।
प्राइवेट ऑफिसों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम होगा।
रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे जबकि बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे।
होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे।
योग संस्थान, जिम, मनोरंजन पार्क बंद किए गए।
आउटडोर योग की अनुमति।
शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी।
धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री पर पाबंदी होगी।

संपादक – उत्तराखण्ड उदय
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