बड़ी खबर! उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता हुई समाप्त, अब विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

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उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख और उप प्रमुख के सामान्य निर्वाचन-2025 सकुशल सम्पन्न हो गए हैं। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर आदर्श आचार संहिता को 15 अगस्त 2025 शाम 6 बजे से निष्प्रभावी घोषित कर दिया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि आयोग की अधिसूचना संख्या-2284/रा०नि०आ०अनु-2/4433/2025 एवं 2285/रा०नि०आ०अनु-2/4486/2025 दिनांक 07 अगस्त 2025 के क्रम में पंचायत चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसी कड़ी में आयोग की विज्ञप्ति संख्या 2286/रा०नि०आ०-2/4486/2025 के तहत लागू आदर्श आचरण संहिता अब समाप्त कर दी गई है।

गौरतलब है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी थी, जिसके कारण कई विकास कार्य और घोषणाएं स्थगित कर दी गई थीं। अब इसके निष्प्रभावी होते ही प्रदेश में रुके हुए विकास कार्यों और योजनाओं को फिर से गति मिलेगी।

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