बड़ी खबर (उत्तराखंड): सरकार ने तीनों ऊर्जा निगमों में लागू किया एस्मा, हड़ताल करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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देहरादून। प्रदेश सरकार ने ऊर्जा निगमों में किसी भी प्रकार की हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए तीनों ऊर्जा निगमों में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया है।

सरकार के आदेश के अनुसार अब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित संगठन या कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अधिसूचना जारी होने के बाद तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी अपने-अपने स्तर पर आदेश लागू कर दिए हैं। इससे साफ है कि सरकार ऊर्जा आपूर्ति और उससे जुड़ी सेवाओं को किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होने देना चाहती।

गौरतलब है कि हाल ही में यूजेवीएनएल की जमीनों को निजी हाथों में सौंपने के आरोप को लेकर डाकपत्थर क्षेत्र में आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के निजीकरण से जुड़े प्रस्तावों के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल भी हो चुकी है।

ऐसे माहौल में सरकार का यह फैसला ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि एस्मा लागू होने के बाद कर्मचारियों और संगठनों की आगे की रणनीति क्या रहती है।