ब्रेकिंग न्यूज़: उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, राज्य कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, आदेश हुए जारी

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने का फैसला किया है। अब 7वें वेतनमान पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से 55% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले उन्हें 53% डीए मिल रहा था।

वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, यह वृद्धि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और पेंशन विभाग की सिफारिशों के आधार पर की गई है। यह लाभ राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व तकनीकी शिक्षण संस्थानों, नगर निकायों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान धारकों को मिलेगा।

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सरकार ने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों पर यह आदेश स्वतः लागू नहीं होगा। उनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।

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सरकार ने यह भी बताया कि 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा, जबकि 1 मई 2025 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नियमित वेतन में शामिल कर दिया जाएगा। हालांकि, एनपीएस से आच्छादित कर्मचारियों का अंशदान नियमानुसार उनके खाते में जमा किया जाएगा और शेष राशि नकद दी जाएगी।

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यह आदेश अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगा, जो उत्तराखंड राज्य में कार्यरत हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।