सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई, टैक्स प्रोफेशनल्स और करदाताओं को बड़ी राहत
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स को राहत देते हुए आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह फैसला देशभर के टैक्स प्रोफेशनल्स, टैक्स बार एसोसिएशनों और चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों के लगातार प्रयासों के बाद लिया गया है।

रामनगर टैक्स बार अध्यक्ष पूरन पाण्डेय ने बताया कि इस वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 तय की गई थी। इसके चलते ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था। साथ ही, आयकर से जुड़े कई फॉर्म भी देर से जारी किए गए, जिससे करदाताओं और प्रोफेशनल्स को समय पर कार्य पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।
रामनगर टैक्स बार के संयुक्त सचिव मनु अग्रवाल ने कहा कि यह निर्णय करदाताओं और प्रोफेशनल्स दोनों के हित में है। इससे टैक्स ऑडिट से जुड़ा काम अधिक पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न हो सकेगा।
गौरतलब है कि इस बार विभागीय पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें भी रहीं। एआईएस (Annual Information Statement), टीआईएस (Taxpayer Information Summary) और फॉर्म 26AS डाउनलोड करने में दिक्कतों के कारण कामकाज प्रभावित हुआ। यही वजह रही कि समय सीमा बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी।
सीबीडीटी द्वारा डेडलाइन 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाए जाने के फैसले का रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन सहित देशभर के टैक्स संगठनों ने स्वागत किया है।


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