उत्तराखंड में गर्मी के तेवर हुए तीखे, 40 पार जाएगा पारा, एडवाइजरी भी जारी
देहरादून। उत्तराखंड में अगले चार दिनों तक भीषण गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 मई से 22 मई तक राज्य के कई जिलों में तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई है। खासकर मैदानी इलाकों में हीट वेव का असर अधिक देखने को मिल सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर में 20 से 22 मई के बीच तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। वहीं देहरादून, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।
इसके अलावा टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत और चमोली के निचले इलाकों में तापमान 30 से 35 डिग्री तक पहुंच सकता है।
अगले 4 दिनों के लिए जारी हीट वेव अलर्ट को देखते हुए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को एडवाइजरी भी जारी की है. आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के सभी आपदा नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मौसम विभाग की तापमान वृद्धि संबंधी चेतावनी को सभी विभागों, तहसीलों और ब्लॉकों तक तुरंत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है और सभी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाइयों, खासकर ORS, IV फ्लूइड्स, बर्फ और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने को कहा गया है.
हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में विशेष बेड और त्वरित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा एंबुलेंस सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है.नगर निगमों को बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल, प्याऊ और वाटर कूलर की व्यवस्था करने को कहा गया है. विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पेयजल और कूलिंग व्यवस्था प्रभावित न हो.
निर्माण स्थलों, औद्योगिक इकाइयों और बाहरी कार्यस्थलों पर काम के समय को सुबह और शाम तक सीमित करने को कहा गया है. शिक्षा विभाग को अत्यधिक गर्मी की स्थिति में स्कूल समय में बदलाव और अवकाश संबंधी निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं. आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में बच्चों के लिए पर्याप्त पेयजल और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. सड़क किनारे काम करने वाले पुलिसकर्मियों, होमगार्ड, सफाई कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ के लिए सुरक्षा उपायों और पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं.


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