पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में मामले की मांगी रिपोर्ट

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नैनीताल। नगला नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। बुधवार को सचिव लोनिवि आरके सुधांशु, सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली, उधमसिंह नगर की डीएम रंजना राजगुरु, एसएसपी दलीप सिंह कुंवर, पंत विवि के रजिस्ट्रार एके शुक्ला सहित सभी उच्चाधिकारी कोर्ट में पेश हुए उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस जारी करने के साथ ही मुकदमे दर्ज किए गए है।

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जिलाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए। पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर 193 अतिक्रमण , नेशनल हाइवे पर 490 अतिक्रमण चिन्हित किये गए है। उनमें से कई अतिक्रमण कारियो ने एसडीएम के वहाँ पीपी एक्ट में केस भी दर्ज किया गया है।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी के तहत अतिक्रमणकारियों पर पैनाल्टी लगाई जाए।

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कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई।

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इधर पंतनगर निवासी अमित पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधमसिंह नगर के पंतनगर ,नगला, नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण किया गया है। नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाय। और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।