उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र: 37 घंटे की कार्यवाही में 13 विधेयक पास, तीन अध्यादेश भी हुए पारित
देहरादून। विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही 37 घंटे 49 मिनट चली। इस अवधि में 13 विधेयक और तीन अध्यादेश सदन में पारित हुए। 15 विभागों के प्रतिवेदन सदन में रखे गए। उत्तराखंड राज्य खेल विवि विधेयक 2024 को सरकार ने वापस ले लिया।
सदन की कार्यवाही के बारे में विधानसभा सचिवालय से जारी जानकारी के मुताबिक, नियम-300 के तहत 97 सूचनाएं आईं, जिनमें से 21 स्वीकृत हुईं और 24 को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए भेजा गया। नियम-53 के तहत 55 सूचनाएं आईं, जिनमें से छह स्वीकृत हुईं और 11 के सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए भेजा गया। नियम-58 के तहत 26 सूचनाएं आईं, जिनमें से 14 स्वीकृत हुईं और छह को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए भेजा गया। नियम-310 के तहत चार सूचनाएं आईं, जो नियम-58 के अंतर्गत सुनी गई।
ये विधेयक हुए पारित
- उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान (संशोधन) विधेयक-2025
- उत्तराखंड निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक-2025
- उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक-2025
- उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक-2025
- उत्तराखंड निरसन विधेयक-2025
- उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक-2025
-उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक-2025 - उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (संशोधन) विधेयक-2025
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक-2025
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2025
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक प्रवर समिति द्वारा मूलरूप में यथासंस्तुत
- उत्तराखंड विनियोग विधेयक-2025


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