उत्तराखंड: यहां एक ही स्कूल के चार शिक्षकों की सेवा समाप्त, जानिए मामला…!

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डोईवाला। विकासखंड के हर्रावाला क्षेत्र में स्थित अशासकीय विद्यालय सावित्री शिक्षा निकेतन जूनियर हाईस्कूल के चार शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई अमान्य प्रमाणपत्रों के आधार पर की गई। विद्यालय में कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन कक्ष छह से आठ तक ही विद्यालय को वित्तीय सहायता प्राप्त है।

बर्खास्त किए गए शिक्षकों में प्रधानाध्यापक अजय सिंह, सहायक अध्यापक कौशलेंद्र, नीलम और सुनीता शामिल हैं। अजय सिंह और नीलम 1995 से, कौशलेंद्र 2002 से और सुनीता 2005 से इस विद्यालय में कार्यरत थीं। शिक्षकों के प्रमाणपत्रों को लेकर 2017 में एसआईटी को शिकायत मिली थी, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शिक्षा विभाग ने तत्कालीन अपर निदेशक प्राथमिक शिक्षा गढ़वाल को विद्यालय का प्रशासक नियुक्त किया और विभागीय जांच शुरू की।

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इन शिक्षकों को पहले निलंबित कर खंड शिक्षाधिकारी रायपुर कार्यालय में संबद्ध किया गया था। बाद में अजय, सुनीता और नीलम ने हाईकोर्ट से निलंबन पर स्टे ले लिया और दोबारा विद्यालय में लौट आए, लेकिन उनके खिलाफ विभागीय जांच जारी रही। जांच में अजय सिंह, नीलम और सुनीता की बीएड उपाधि अमान्य पाई गई, जबकि कौशलेंद्र की नियुक्ति बीपीएड डिग्री के आधार पर हुई थी। विभाग ने स्पष्ट किया कि जूनियर हाईस्कूल में शिक्षक बनने के लिए बीएड या बीटीसी की डिग्री अनिवार्य है, जबकि बीपीएड डिग्री मान्य नहीं होती।

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जांच के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पीएल भारती के अनुमोदन पर प्रशासक और डोईवाला खंड शिक्षा अधिकारी ने चारों शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि समीपवर्ती दो विद्यालयों के एक-एक शिक्षक को वहां अस्थायी रूप से तैनात किया गया है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। वर्तमान में विद्यालय में कक्षा छह से आठ तक करीब 60 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।