लालकुआं विधानसभा में इस प्रत्याशी के खिलाप हुआ मुकदमा दर्ज, यह रही वजह

लालकुआं। लालकुआं विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मोहन बिष्ट के खिलाफ लालकुआं कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने धारा 188 और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा-3 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
दरसल मंगलवार की दोपहर को भाजपा के स्टार प्रचारक एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आगमन के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे नगर को झंडों एवं फ्लक्सियों से पाट दिया गया था, नगर से गुजर रहे ऑब्जर्वर द्वारा जब यह नजारा देखा गया तो उन्होंने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए एफएसटी के प्रभारी मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने के निर्देश दिए, जिसके बाद उनके द्वारा स्थानीय कोतवाली में भाजपा के लालकुआं सीट के प्रत्याशी डॉ मोहन सिंह बिष्ट के खिलाफ सरकारी संपत्ति विरूपण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया है. पूरे मामले में निर्वाचन विभाग के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस द्वारा धारा 188 आईपीसी और धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, बताया जा रहा है कि प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा सरकारी संपत्ति पर झंडा बैनर पोस्टर का प्रयोग किया गया था।