उत्तराखंड के इन 11 जिलों में बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन…

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सख्त भू-कानून लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया। इस नए कानून के तहत राज्य के 11 जिलों में अन्य राज्यों के लोग कृषि और उद्यान के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे।

किन जिलों में लागू होगा भू-कानून?

उत्तराखंड के 13 जिलों में से 11 जिलों में यह सख्त भू-कानून लागू होगा। इसमें शामिल जिले हैं:
अल्मोड़ा
बागेश्वर
चमोली
चंपावत
देहरादून
पौड़ी गढ़वाल
पिथौरागढ़
रुद्रप्रयाग
टिहरी गढ़वाल
उत्तरकाशी
नैनीताल

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हालांकि, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को इस कानून से अलग रखा गया है।

भू-कानून लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी?

पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव के कारण स्थानीय लोगों की पहचान और संस्कृति पर संकट बढ़ता जा रहा था।
⏩ बाहरी लोगों द्वारा अंधाधुंध जमीन खरीदने से स्थानीय लोगों के लिए जमीन की उपलब्धता कम हो रही थी।
⏩ जनता लंबे समय से सख्त भू-कानून की मांग कर रही थी।

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भू-कानून से क्या होगा फायदा?

✔️ राज्य की सांस्कृतिक विरासत और संसाधनों की रक्षा होगी।
✔️ स्थानीय लोगों की जमीन सुरक्षित रहेगी।
✔️ बाहरी लोगों द्वारा पहाड़ी जिलों में अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगेगी।

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धामी सरकार का यह फैसला प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने और स्थानीय नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।