उत्तराखंड: शासन ने खनन को लेकर जारी की नई नियमावली, देखें….
उत्तराखंड शासन ने खनन को लेकर नई अधिसूचना जारी करी है, आपको बता दे खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 (अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन भंडारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली 2023 में संशोधन करने की दृष्टि से इस नियमावली को बनाया गया है, इस नियमावली का नाम उत्तराखंड खनिज अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण का निवारण चतुर्थ संशोधन नियमावली 2024 है।
मुख्यतः इस नियमावली के अंतर्गत खनिज कर रहे वाहनों पर जी0पी0एस लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा धर्मकांटा को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के विभागीय ई रवन्ना पोर्टल के साथ इंट्रीग्रेट किया जाना अनिवार्य होगा। वही इस नियमावली में वाहनों द्वारा बिना वैध प्रपत्र के खनिजों का परिवहन किए जाने वाले वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही करी जायेगी, तथा वाहन में लदे उपखनिज को जिस स्टोन क्रेशर से लाया गया होगा उस क्रेशर पर भी 5 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली की जायेगी।
इस नियमावली में अवैध खनिज परिवहन कीये जा रहे वाहनों के अर्थदण्ड की धनराशि को बढ़ाया गया है। जो निम्न प्रकार है। 4 पहिया एवं छोटे वाहन 5,000/ 6 पहिया वाहन 7,500/ 02 पहिया ट्रैक्टर ट्राली 10,000/ 04 पहिया ट्रैक्टर ट्राली 15,000/ 6 पहिया ट्रक 30,000/ 6 पहिया से अधिक ट्रक हाईवा 50,000/ जे0सी0बी 2,00,000/ पौकलैण्ड 4,00,000/ इसके अतिरिक्त बुग्गी, पिकअप पर उसमें लदे अवैध खनिज को देखते हुए कार्यवाही करी जायेगी। वही इस नियमावली में उक्त स्वीकृत भण्डारण/अनुज्ञा स्थलों आदि के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज को चयनित ठेकेदार के द्वारा तत्समय प्रचलित रॉयल्टी के दो गुने की दर से धनराशि जमा किये जाने पर उक्त उपखनिज को अवमुक्त किया जायेगा तथा उक्त धनराशि को चयनित ठेकेदार के पक्ष में समायोजित किया जायेगा।