उत्तराखंड में इस बार नहीं होंगे छात्रसंघ चुनाव, हाईकोर्ट ने निस्तारित की जनहित याचिका

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नैनीताल। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनावों को लेकर उठे विवाद पर नैनीताल हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उच्च न्यायालय ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों के संदर्भ में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की पीठ ने राज्य सरकार के आदेश के आधार पर इस पीआईएल का निस्तारण किया।

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बता दें कि, देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने इस मामले में पीआईएल दायर की थी। उन्होंने मीडिया में प्रकाशित समाचारों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्र संघ चुनावों को 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव आयोजित नहीं किए और न ही सरकार से इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश प्राप्त किए, जो लिंगदो़ह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। महिपाल ने तर्क दिया कि यह स्थिति छात्रों की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।