उत्तराखंड शासन ने ट्रांसफर एक्ट को किया विस्तारित, आदेश जारी….

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देहरादून। उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्रांसफर एक्ट को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रांसफर एक्ट संक्रमण काल की 2 वर्ष की अवधि के अनुरूप 2 साल केलिये विस्तार कर दिया है।

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2024 तक ट्रांसफर एक्ट विस्तारित किया गया है और इसी एक्ट के हिसाब से सभी विभागों में तबादले होंगे। उत्तराखंड सरकार से बड़ी खबर, सरकार ने ट्रांसफर एक्ट क़ो 2024 तक के लिए लागू किया, 30 जून 2024 तक के लिए एक्ट क़ो विस्तारित करने का आदेश हुआ जारी, इस एक्ट के हिसाब से ही होंगे प्रदेश के सभी विभागों में ट्रांसफर।